Bihar Viklang Vivah Yojana: 1 लाख रुपयो की मिलेगी आर्थिक सहायता, फटाफट करें आवेदन

Bihar Viklang Vivah Yojana: क्या आप भी बिहार के रहने वाले 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारण करने वाले दिव्यांग युवा है तो हम, अपने इस लेख की मदद से आप सभी दिव्यांग आवेदको को विस्तार से Bihar Viklang Vivah Yojana के बारे में बताना चाहते है जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा ताकि आप इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
आपको बता दें कि, Bihar Viklang Vivah Yojana के तहत योजना में, आवेदन करने पर आप सभी दिव्यांग युवक – युवतियों को नया वैवाहिक जीवन शुरु करने पर आपको 1 लाख रुपयो की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जायेगी ताकि आप सभी इस योजना का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी इसी प्रकार के सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें।
Bihar Viklang Vivah Yojana – संक्षिप्त परिचय
योजना का नाम | Bihar Viklang Vivah Yojana |
आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
कौन आवेदन कर सकता है? | बिहार राज्य के सभी दिव्यांग युवक – युवतियां आवेदन कर सकते है। |
योजना में, आवेदन हेतु कितने प्रतिशत की दिव्यांगता होनी चाहिए? | 40 प्रतिशत या फिर इससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। |
विवाह हेतु कितने रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी? | 1 लाख रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। |
आधिकारीक वेबसाइट | यहां पर क्लिक करें |
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana- मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना क्या है?
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana– यह योजना सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निःशक्तजनों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने हेतु योजना संचालित है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इस इंग्लिश में Chief Minister Disabled Marriage Promotion Grant Scheme भी कहा जाता है. इस योजना के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान– और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत पात्र व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिसके बाद प्रोत्साहन राशि संचालनालय समाज सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा सत्यापन के उपरान्त दी जायेगी
1 लाख रुपयो की मिलेगी आर्थिक सहायता, फटाफट करें आवेदन – Bihar Viklang Vivah Yojana?
बिहार राज्य के आप सभी आवेदक जो कि, अपने – अपने विवाह हेतु बिहार विकलांग विवाह योजना में, आवेदन करना चाहते है उन सभी का इस लेख में, हार्दिक स्वागत करते हुए हम आपको विस्तार से Bihar Viklang Vivah Yojana के बारे में बताना चाहते है जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा।
आपको बता दें कि, Bihar Viklang Vivah Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आप सभी आवेदको को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसकी पूरी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी हम आपको इस लेख में, प्रदान करेगे ताकि आप सभी दिव्यांग आवेदक इस योजना में, आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी इसी प्रकार के सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें।
Bihar Viklang Vivah Yojana – आवेदन हेतु क्या योग्यता चाहिए?
आप सभी दिव्यांग उम्मीदवार जो कि, इस योजना में, आवेदन करना चाहते है उन्हें कुछ योग्यताओँ की पूर्ति करनी होगी जो कि, इस प्रकार से हैं –
- आवेदक, बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए,
- आवेदनकर्ता अनिवार्य तौर पर दिव्यांग होना चाहिए,
- दिव्यांग आवेदक की दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए आदि।
उपरोक्त सभी योग्यताओँ की पूर्ति करके आप सभी इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार – किन दस्तावेजो की मांग की जायेगी?
इस योजना में, आवेदन करने के लिए आप सभी दिव्यांग उम्मीदवारो को कुछ दस्तावेजो की पूर्ति करनी होगी जो कि, इस प्रकार से हैं –
- दिव्यांग का आधार कार्ड,
- पैन कार्ड,
- बैंक खाता पासबुक,
- आय प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र,
- चालू मोबाइल नंबर और
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
उपरोक्त सभी दस्तावेजो की पूर्ति करके आप इस योजना में, आसानी से आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
मिलने वाले लाभ
Chief Minister Disabled Marriage Promotion Grant Scheme- के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत पात्र व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिसके बाद प्रोत्साहन राशि संचालनालय समाज सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा सत्यापन के उपरान्त दी जायेगी
How to Apply Online Bihar Viklang Vivah Yojana?
आप सभी दिव्यांगजन जो कि, इस योजना में, आवेदन करना चाहते है उन्हें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो कि, इस प्रकार से हैं –
Step 1 – Please Register Your Self On Portal
- Bihar Viklang Vivah Yojana में, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारीक वेबसाइट के होम – पेज पर आना होगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- होम – पेज पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रैशन का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अब आपको इस रजिस्ट्रैशन फॉर्म को भरना होगा औऱ
- अन्त में, आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको इसका लॉगिन आई.डी व पासवर्ड प्राप्त कर लेना होगा आदि।
Step 2 – Login and Apply Online
- पोर्टल पर अपना नया पंजीकरण करने के बाद आपको होम – पेज पर आना होगा,
- इस पेज पर आने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- पोर्टल में, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा,
- मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजो को स्कैन करके अपलोड करना होगा और
- अन्त में, आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको इसकी रसीद मिल जायेगी जिसका आपको प्रिंट प्राप्त कर लेना होगा आदि।
उपरोक्त सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप सभी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान कब और कैसे मिलेंगे पैसे
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana-इस योजना के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana- यह पैसा उनके खाते में भेजा जाता है, जो सरकार द्वारा तीन साल के लिए Fixed Deposit (FD) किया जाता है, जिसके बाद जैसे ही उनकी Fixed Deposit (FD) अवधि समाप्त होती है, यह पैसा उनके खाते में चला जाता है। जिसके बाद उस पैसे को उठाकर अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
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निष्कर्ष
इस लेख में, हमने अपने सभी बिहार राज्य के दिव्यांग युवाओँ व आवेदको को ना केवल बिहार विकलांग विवाह योजना के बारे में बताया बल्कि हमने आपको इसकी पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की ताकि आप सभी युवा इस योजना में, बिना किसी समस्या के आवेदन कर सकें औऱ इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हमें उम्मीद है कि, आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेगे।
क्विक लिंक्स
FAQ’s – Bihar Viklang Vivah Yojana
विकलांग की शादी कैसे होती है?
अगर दिव्यांग दम्पति में दोनों ही विकलांग है तो उन दोनों को इस योजना के तहत कुल मिला कर 35 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के विकलांग युवक और युवतियों को शादी के लिए इस योजना के तहत सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से पंहुचा दिए जायेगे।
अंतरजातीय विवाह करने में कितना पैसा मिलता है?
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।