Short Info :-Bihar Krishi Input Anudan Yojana यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। राज्य सरकार ने यह योजना राज्य के किसानों के लिए शुरू की है। क्योंकि कई बार ज्यादा बारिश होने के कारण, आंधी तूफ़ान, ज्यादा गर्मी की वजह से या फिर जैसे कभी फसल पकने के समय बारिश नहीं होती है, दावानल के कारण फसलें जल जाती हैं, या फिर बाढ़ जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण किसाओं की फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। फसल के लिए खेत जोतने से लेकर कीटनाशक, खाद, पानी बीज से लेकर कई सारी चीजों के पैसों का नुकसान हो जाता है। इस तरह की आपदाओं के कारण फसलों के खराब होने पर सरकार इस नुकसान से राहत देने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2022 के तहत जिन किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, उनको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अधिकतम 13500 रूपये की आर्थिक/वित्तीय सहायता दी जाती है।
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Bihar Krishi Input Anudan Yojana 2022
Short Details
Name of the Scheme
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना
उद्देश्य
फसलें खराब होने पर राज्य के किसानों को अनुदान प्रदान करवाना।
Apply Mode
Online
लाभार्थी
राज्य के पात्र किसान
Categories
Sarkari Yojana
Status
Notification Out
Bihar Krishi Input Anudaan Yojana New Update
साल 2022 में जिन किसानों की खेती अप्रैल माह (रबी की फसलें) में बारिश, ओला, बाढ़ आंधी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई थी, उन किसानों के नुकसान में कुछ भरपाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पीड़ित किसानों को अनुदान प्रदान करने का फैसला लिया गया था।
मार्च अप्रैल में जिन किसानों को फसलों का नुकसान हुआ था, और वह किसान योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन नहीं कर पाए थे, उनको सरकार द्वारा एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है।
राज्य के जिन जिला क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी फसलों को नुकसान हुआ था उसमें खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय के किसान योजना के अंतर्गत 7 मई से 20 मई तक आवदेन कर सकते हैं।
योजना के तहत 5 जिलों और 25 प्रखंडों की 236 पंचायतों के किसान आवेदन कर सकेंगें।
उद्देश्य
ये तो सभी जानते हैं, की भारत एक कृषि प्रधान देश है।
यहाँ पर आज भी 68% लोग खेती करते हैं।
और जब आपके पास आय का केवल एक ही साधन हो और वह भी बर्बाद हो जाता है, तो व्यक्ति पूरी तरह से हताश हो जाता है, इसी प्रकार जब किसानों की इतनी मेहनत करने के बाद उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो कई किसान अपना कर्जा भी नहीं चुका पाते हैं, ना ही वे नयी फसलें बो पाते हैं।
कई किसान तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं।
इस प्रकार की स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2022 को शुरू किया गया है।
जिसके तहत उन किसानों को अनुदान प्रदान करवाया जायेगा जिन किसानों की फसलें किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो जाती है।
इस योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना के लाभ
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसान फसलों के खराब होने पर 2 हेक्टेयर जमीन तक के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है।
इनपुट अनुदान योजना के माध्यम से किसानों की असिंचित भूमि में फसल के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और सिंचित कृषि भूमि पर 13500 रूपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इसके साथ ही कृषि भूमि में जहाँ पर गाद/रेत 3 इंच से ज्यादा होगी उस जमीन की फसल खराब होने पर किसान को 12200 रूपये का अनुदान प्रतिहेक्टेयर के हिसाब से दिया जायेगा।
योजना के तहत किसानों को अनुदान राशि सरकार द्वारा सीधे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ ही इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि आधार कार्ड के माध्यम से ही बैंक खाते में भेजी जाएगी।
बिहार कृषि अनुदान योजना के तहत जिन किसानों को नुकसान हुआ हो, उनको न्यूनतम अनुदान 1000 रूपये का प्राप्त होगा।
योजना के लाभ के लिए चयनित जिलो की सूची
खबरों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कुल 33 ऐसे जिले है जहाँ 19 से 59 फीसदी के बीच कम बारिश हुई है | उन जिले के नाम निचे विस्तार में दिए गये है | लखीसराय और भागलपुर में 59 फीसदी से अधिक बारिश की कमी है ,जो अल्पवृष्टि की श्रेणी में है |
अरवल
औरंगाबाद
बांका
बेगुसराय
भभुआ
बक्सर
दरभंगा
गया
गोपालगंज
जहानाबाद
जमुई
कटिहार
खगड़िया
मधेपुरा
मधुबनी
मुंगेर
मुजफ्फरपुर
नालंदा
नवादा
पश्चिम चम्पारण
पटना
पूर्वी चम्पारण
पूर्णिया
रोहतास
समस्तीपुर
सारण
शेखपुरा
शिवहर
सीतामढ़ी
सिवान
वैशाली
लखीसराय
भागलपुर
मिलने वाली अनुदान राशि
योजना पात्रता
राज्य के जो किसान भाई हैं, यदि किसी भी किसान की फसल बाढ़, अधिक बारिश, ओलावृष्टि आदि के कारण खराब हो जाती है तो वह किसान योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले जान लें की आप आवेदन के योग्य हैं या नहीं। चलिए जानते हैं।
आवेदक किसान बिहार राज्य का ही मूल निवासी हो।
आवेदक किसानों का किसी भी सरकारी बैंक में खाता खुला हुआ हो।
आवेदक किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि हो।
आवेदन करने वाले किसान का बैंक अकाउंट आधारकार्ड सी लिंक हो।
आवेदन हेतु आपके पास जमीन के सभी कागजात होने आवश्यक हैं।
आवश्यक दस्तावेज
पहचान पत्र।
मूलनिवास प्रमाण पत्र।
आधार कार्ड।
जमीन के सभी डाक्यूमेंट्स।
घोषणा पत्र।
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो।
बैंक पास बुक।
आवेदन प्रक्रिया
बिहार राज्य के जो योजना के तहत पात्र किसान हैं, जो योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी योजना के पात्र हैं या आपकी फसल भी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो गई है तो आप अनुदान पाने के लिए योजना के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, तो दिए गए तरीके से आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
आप ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक कर वेबसाइट के होमपेज पर भी पहुंच सकते हैं।
होमपेज ओपन होने पर आपको यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर जाना है।
यहाँ लिस्ट में आपको कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21 के विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
विकल्प पर क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा, इस पेज में आवेदक किसान की पंजीकरण संख्या भरनी है।
पंजीकरण संख्या भरने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर लेना है।
सर्च बटन पर क्लिक करने करने के साथ ही आप पेज पर दिए गए जरुरी निर्देशों को पढ़ लें।
सर्च बटन पर क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर न्यू पेज में एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
अब आपको इस आवेदन फॉर्म में जानकारी भरनी होगी जैसे – आवेदक का नाम, आयु, पता, आधार संख्या, पंचायत, किसान श्रेणी, जन्मतिथि, पिता का नाम जैसी मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी
अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अगले भाग में अपनी जमीं से जुडी जानकारी भरी होगी।
जैसे जमीन का क्षेत्रफल, किसान की श्रेणी/प्रकार, फसल को हुए नुकसान का कारण भरना है।
इसके बाद आपको/आवेदक को उनकी खेती वाली भूमि की डिटेल्स भरनी होंगी।
इसके बाद आपको घोषणा पत्र/भाग भरना है, और OTP के विकल्प पर क्लिक कर लें।
यह ओटीपी आपके रजिस्टर नंबर आएगा। इस पासवर्ड को आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है।
इसके बाद आवेदक को स्व-घोषणा पत्र को चुन लेना है।
आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड कर लें।
फॉर्म की जाँच करने के बाद आप अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन जमा करवा लें। इसके बाद आपके पास आपकी पंजीकरण संख्या आ जायेगी। इस पंजीकरण संख्या को आपको सही से याद कर के या फिर लिख कर रख लें।
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